एक BJP नेता ने नहीं दी श्रद्धांजलि : गुजरात में 'जहरीली शराब' पीने से हुई मौतों पर AAP नेता का भाजपा पर निशाना

देशी शराब की बिक्री को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में शराबबंदी लागू करने में नाकाम है.

नई दिल्ली :

गुजरात में कथित जहरीली शराब पीने से मौत मामले में विपक्षी पार्टियां प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई हैं. देशी शराब की बिक्री को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में शराबबंदी लागू करने में नाकाम है. गढ़वी ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि गुजरात में शराब का सालाना बिजनेस 10 हजार करोड़ का है. 

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले ये चला रहे हैं कि शराबकांड हुआ ही नहीं है, केमिकल कांड हुआ है. यानि कि केमिकल से लोग मरे हैं. 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, लेकिन एक भाजपा के नेता ने श्रद्धांजलि नहीं दी है. न ही इस मामले में किसी भाजपा नेता का कोई ट्वीट सामने आया है. 

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की घटना को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले की जांच राज्य उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए. पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि गुजरात में भाजपा सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार हो रहा है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘तथाकथित शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं.'

गौरतलब है कि गुजरात के बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद ग्रामीण में मिलाकर अब तक 42 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और अब तीनों ज़िलों के अस्पतालों में 100 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं. प्रशासन का कहना है कि इस मामले में ज़हरीली शराब बेचने और बनाने वाले 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

बोटाद के अलग-अलग गांवों के कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने ‘मिथाइल अल्कोहल' (मेथेनॉल) में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी, जो बेहद जहरीली होती है. उन्होंने 20 रुपये ‘पाउच' के हिसाब से उसे गांव वालों को बेचा. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हमने ये तय किया है कि हम 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे और मामला फ़ॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा.

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