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This Article is From Jan 20, 2024

पूर्व मंत्री प्रजापति के खिलाफ मामले में ED का एक्शन, चार फ्लैट और कई भूखंड कुर्क

ईडी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 13.42 रुपये मूल्य की इन संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.

पूर्व मंत्री प्रजापति के खिलाफ मामले में ED का एक्शन, चार फ्लैट और कई भूखंड कुर्क
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत मुंबई में चार फ्लैट और लखनऊ में कई भूखंड जब्त किए हैं जिनका मूल्य 13 करोड़ रुपये से अधिक है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां प्रजापति, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की हैं.

मुंबई के फ्लैट मलाड (पश्चिम) में स्थित हैं, जबकि सात भूखंड (कृषि और आवासीय) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलाल गंज और हरिहरपुर में स्थित हैं.

ईडी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 13.42 रुपये मूल्य की इन संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री के पद पर रहते हुए प्रजापति ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने परिवार के सदस्यों और अन्य करीबी सहयोगियों/दोस्तों के नाम पर बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुरूप नहीं थी.

एजेंसी ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न ‘काल्पनिक और दिखावटी' लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन को सफेद किया और कई संपत्तियां हासिल कीं.

एजेंसी ने कहा, 'उन्होंने अवैध रूप से अर्जित नकदी को जमा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया.' नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में ‘फ्रीज' की गई संपत्ति का कुल मूल्य 50.37 करोड़ रुपये हो गया है.

ईडी द्वारा 2021 में दर्ज किया गया धनशोधन का यह मामला, प्रजापति और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की ओर से दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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