असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले की अदालत ने गुवाहाटी पुलिस को निर्देश दिया कि वह महिलाओं और हिंदू पुरुषों के खिलाफ कथित ‘विवादित टिप्पणी' को लेकर लोकसभा सदस्य बदरूद्दीन अजमल के खिलाफ मामला दर्ज करे. असम जातिय परिषद (अजप) के उपाध्यक्ष दुलु अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राणजीत हजारिका ने गुवाहाटी के हाटीगांव थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है.
अदालत ने 13 दिसंबर के अपने आदेश में ओसी या कनिष्ठ अधिकारी से एआईयूडीएफ प्रमुख द्वारा कथित रूप से की गई टिप्पणी की जांच करने और अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा है. गौरतलब है कि हाटीगांव थाने ने तीन दिसंबर को अजमल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से कथित रूप से इंकार कर दिया था, जिसके बाद अहमद ने अदालत का रुख किया.
याचिका में कहा गया है कि अजप नेता ने छह दिसंबर को गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ. अदालत ने ‘पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने' पर संज्ञान लिया और कहा कि पुलिस आयुक्त ने ‘‘इसपर ध्यान नहीं दिया'' और ना ही पुलिस थाने या आयुक्तालय ने इस पर संज्ञान लिया. अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘शिकायत सुनने के बाद और उस पर गौर करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने की जरूरत है.''
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