दिल्ली दंगों से जुड़े पांच अलग-अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. ताहिर के खिलाफ ये पांचों FIR दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. आज HC ने कुछ शर्तों के साथ इन पांचों केस में ताहिर को जमानत दे दी है.
साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं. दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था. ताहिर हुसैन ने एक जेल अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था. अदालत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए थे जिसमें कहा गया कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को भड़काने में किया.
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