आर के पचौरी का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उनके खिलाफ यह आरोप पत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न और उसकी लज्जा भंग करने के मामले में दायर किया गया है। पचौरी पर महिला का पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है।
1400 पन्ने से अधिक का आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया। उन्होंने इस पर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है। उनमें से कई टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी हैं।
पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा से उसपर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशयित है)।
1400 पन्ने से अधिक का आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया। उन्होंने इस पर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है। उनमें से कई टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी हैं।
पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा से उसपर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशयित है)।
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