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आग लगी तो डरकर भाग गया... होटल के मालिक लवकेश बजाज का पुलिस के सामने खुलासा

मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि आग का मंजर देख वो बेहद डर गया था. इसलिए वह घटनास्‍थल से भाग गया.

आग लगी तो डरकर भाग गया... होटल के मालिक लवकेश बजाज का पुलिस के सामने खुलासा
होटल मालिक ने पुलिस को बताया, आग का मंजर देख वो बेहद डर गया था
  • दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत और 40 से अधिक घायल हुए हैं
  • होटल के मालिक लवकेश बजाज आग लगने के बाद डर के कारण घटनास्थल से भाग गया और सड़कों पर भटकता रहा
  • लवकेश ने पुलिस को बताया कि उसने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लेकर तीन साल पहले यह बिल्डिंग खरीदी थी
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि आग का मंजर देख वो बेहद डर गया था. इसलिए वह घटनास्‍थल से भाग गया. यहां से वह अपने घर नहीं गया, सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा. साथ ही लवकेश ने दावा किया कि उसने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया था. पुलिस आज करीब 2 बजे लवकेश को कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी.  फ्लोरिस स्टे होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्‍यादा लोग घायल हुए हैं.

"मैं डर गया था, इसलिए भाग गया" 

फ्लोरिस स्टे होटल में बुधवार को आग लगी, जिसके बाद से लवकेश बजाज फरार चल रहा था. दिल्‍ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लवकेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था. इसके बाद शाम को पुलिस ने लवकेश को गिरफ्तार कर लिया. लवकेश बजाज ने बुधवार रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया, "मैं घटना के वक्त मौके से होकर गुजर गया, वहां रुका नहीं. दरअसल, मैं बेहद डर गया था. मुझे कुछ समय में नहीं आ रहा था, इसलिए वहां से बिना किसी को कुछ बताए भाग गया."

दिल्ली के मालवीय नगर थाने में इन धाराओं में दर्ज की FIR 

  • धारा 105 BNS- गैर-इरादतन हत्या यानी ऐसा कृत्य जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, लेकिन हत्या की स्पष्ट मंशा साबित न हो. इसमें गंभीर सजा का प्रावधान है.
  • धारा 326(g) BNS- आग या विस्फोटक पदार्थ आदि के जरिए संपत्ति/स्थान को नुकसान पहुंचाना. यह धारा आगजनी, विस्फोट या खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाने से संबंधित है.
  • धारा 324(5) BNS- शरारत/नुकसान पहुंचाने (Mischief) से जुड़ा प्रावधान. किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से संबंधित.
  • धारा 125(a) और 125(b) BNS- दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य लापरवाही या खतरनाक हरकत जिससे लोगों की जान को खतरा हो.
  • धारा 287 BNS- आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही. आग, ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थ के उपयोग में लापरवाही बरतना.

"घर नहीं गया, सड़कों पर घूमता रहा"

मालवीय नगर होटल के मालिक ने बताया, "होटल में लगी आग को देखकर मैं इतना डर गया था कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. कहां जाऊं, क्‍या करूं... इसी पशोपेश में सड़कों पर भटकता रहा. मैं अपने घर भी नहीं गया. इस डर के साए से बाहर निकलने में मुझे काफी समय लग गया." 

तीन साल पहले खरीदी थी बिल्डिंग 

फ्लोरिस स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया, "मैंने तीन साल पहले 2022 में अहुलवालिया नाम के शख्‍स से यह बिल्डिंग ली थी और होटल कम गेस्ट हाउस शुरू किया था. इससे पहले यहा खादी की दुकान थी. ये इमारत उस समय काफी जर्जर थी. मैंने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया था." 

लवकेश ने पूछताछ में बताया कि 2022 में ये बिल्डिंग ली थी और होटल खोल लिया था. ये भी बताया कि होटल वो अकेला चला रहा था, उसका कोई पार्टनर नहीं है. उसने होटल का पूरा काम जय मिश्रा को सौंप रखा था. सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से थे. पुलिस अब जय मिश्रा की तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के इसी इलाके में 2-3 होटल और हैं.

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दिल्ली पुलिस लवकेश बजाज के इस दावों की जांच कर रही है. आज करीब 2 बजे के आसपास लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस उसकी 5 दिन की रिमांड मांग सकती है.

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