दिल्ली में सोमवार रात से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
- दिल्ली में सभी सरकारी, निजी अस्पताल, क्लीनिक, लैब, दवाई की दुकानें, वैध आई कार्ड के आधार पर खुली रहेंगी.
- गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमार लोग आई कार्ड, डॉक्टर के पर्चे या मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर आ-जा सकेंगे.
- आई कार्ड के आधार पर टीकाकरण या कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी वैध टिकट दिखाकर यात्री आना-जाना कर सकेंगे.
- इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के कर्मियों को छूट होगी. अगर इस दौरान कोई परीक्षा है तो प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र तक आ-जा सकेंगे.
- आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहन या उसके सामान को राज्य के भीतर या फिर किसी दूसरे राज्य से आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
- धर्मस्थल खुले रहेंगे, मगर किसी श्रद्धालु को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी.
- फल-सब्जी, दूध, किराना, दवा, अखबार आदि की दुकानें खुली रहेंगी. दुकान के कर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी.
- बैंक, बीमा, इंटरनेट-केबल, सीएनजी-पीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, दवा, ऑनलाइन सामान या फूड डिलिवरी करने वालों को नहीं रोका जाएगा.
- मेट्रो-बस 50 फीसदी क्षमता के साथ और ऑटो-कैब में 2 यात्री बैठकर आवागमन कर सकेंगे.
- शादी में अधिकतम 50 लोग मैरिज कार्ड दिखाकर शामिल होंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग होंगे.
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