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दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका

दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.

दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका
याचिका जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना ने दायर की है
  • दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27.3 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
  • केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए क्लब को पांच जून तक परिसर खाली करने का आदेश दिया है
  • भूमि एवं विकास कार्यालय ने स्थायी पट्टा समझौते के आधार पर परिसर पर कब्जा लेने का नोटिस जारी किया है
नई दिल्‍ली:

दिल्ली जिमखाना क्लब अब केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि उसे 5 जून तक लुटियंस दिल्ली स्थित अपना 27.3 एकड़ परिसर खाली कर देना है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 26 मई, मंगलवार को तय की. यह याचिका जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना ने दायर की है.

केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती 

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मई को सुनवाई करने पर सहमति दे दी. इस याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 2, सफदरजंग रोड स्थित क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को वापस लेने की तैयारी की जा रही है. केंद्र ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए क्‍लब खाली करने के लिए कहा है, क्‍योंकि यह परिसर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित है.

नोटिस में क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का आदेश
 

यह मामला तब सामने आया, जब केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए क्लब प्रबंधन को बेदखली का नोटिस भेजा. नोटिस में क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर सरकार को कब्जा सौंपने के लिए कहा गया है. उप भूमि एवं विकास अधिकारी सुचित गोयल द्वारा 22 मई को जारी नोटिस में कहा गया कि यह परिसर रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन तत्काल सरकारी जरूरतों, प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है. इसके तहत आसपास की सरकारी जमीनों को भी वापस लिया जा रहा है.

स्थायी पट्टा समझौते के खंड 4 का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया कि अगर जमीन की जरूरत किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती है, तो सरकार को उस परिसर पर दोबारा कब्जा लेने का अधिकार है. नोटिस में कहा गया, "इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पट्टा समाप्त कर दिया है और संपत्ति पर तुरंत दोबारा कब्जा लेने का आदेश दिया है." नोटिस में कहा गया है कि पूरी जमीन, उस पर बनी इमारतें, ढांचे, लॉन और सभी सुविधाएं अब भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए पूरी तरह राष्ट्रपति के अधिकार में आ जाएंगी.

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1913 में बना था दिल्ली जिमखाना क्लब

औपनिवेशिक दौर में 1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में गिना जाता है. यह लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रमुख केंद्र रहा है. क्लब का मौजूदा परिसर 1930 के दशक की शुरुआत में वास्तुकार रॉबर्ट टी. रसेल ने तैयार किया था. उन्होंने कनॉट प्लेस और तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ के आवास, जिसे बाद में तीन मूर्ति भवन कहा गया, का डिजाइन भी बनाया था. इस खास क्लब में करीब 5,600 स्थायी सदस्य हैं. इसकी सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और बताया जाता है कि कई लोग सदस्य बनने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं.

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित इंडियन पोलो एसोसिएशन को भी ऐसा ही बेदखली नोटिस भेजा है. इसमें रक्षा ढांचे और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों को मजबूत और सुरक्षित बनाने की जरूरत का हवाला दिया गया है.

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