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कमरे में एक बड़ा हाथी जैसा.. दिल्ली जिमखाना क्लब में क्या-क्या दलीलें दे रहे हैं सिंघवी, जानें अपडेट

दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने क्लब को खाली करने का नोटिस दिया है.

कमरे में एक बड़ा हाथी जैसा.. दिल्ली जिमखाना क्लब में क्या-क्या दलीलें दे रहे हैं सिंघवी, जानें अपडेट
दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली:

दिल्ली जिमखाना क्लब पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. क्लब ने केंद्र सरकार के 5 जून तक जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी याचिककर्ता विजय खुराना की तरफ पेश हो रहे हैं. वहीं, सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं. 

हाईकोर्ट ने सबसे पहले केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा. जज ने कहा कि आपका क्या पक्ष है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि क्लाउज 4 के तहत सरकार लीज को लेकर फैसला कर सकती है. इसमें सरकार को कई तरह के स्टेप लेने की आजादी है. मेहता ने कहा कि हमने नियमों के तहत ही जिमखाना क्लब को नोटिस भेजा है. हम सीधे जाकर ने उसे खाली करने को नहीं कह रहे हैं. इसपर जज ने पूछा कि क्या हम आपका बयान दर्ज कर सकते हैं. 

सिंघवी ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि ये गैर लाभकारी कंपनी है. इसपर बेंच ने पूछा आपकी शिकायत क्या है? तब सिंघवी ने कहा कि 5 जून को क्लब को खाली करने का आदेश है. उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. सरकार ने इसकी नियुक्ति की है. इसपर बेंच ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने नियुक्ति की है. वो नॉमिनी हैं. इसके बाद सिंघवी ने निजी परिसर एक्ट (Public Premises Act) का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक कमरे में बड़े हाथी के समान है. 

सिंघवी ने कहा कि दिल्ली रेस क्लब और पोलो क्लब को टेकओवर करने का आदेश कोर्ट की तरफ से रोका जा चुका है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी याचिका के जरिए ये आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार कोई एक्शन न ले. 

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