विज्ञापन
This Article is From May 26, 2023

दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए पासपोर्ट पाने के वास्ते अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया

न्यायाधीश (Judge) ने राहुल गांधी की वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं. 10 वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं.

दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए पासपोर्ट पाने के वास्ते अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया
दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी को पासपोर्ट पाने के लिए एनओसी जारी कर दी है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तीन वर्ष के लिए ‘सामान्य पासपोर्ट' जारी करने के लिए शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया है. राहुल गांधी को गुजरात (Gujarat) के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे. 

न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं. 10 वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं. राहुल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था.

यह भी पढ़ें : 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com