मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को राहत मिली है. कोर्ट ने आर्यन को हर शुक्रवार NCB दफ़्तर में हाजिरी से छूट दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को हाजिर होना होगा. गौरतलब है कि आर्यन ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में जमानत की शर्त के तहत ड्रग-विरोधी एजेंसी के कार्यालय की साप्ताहिक हाजिरी की शर्त को बदलने का आग्रह किया था. आर्यन के आवेदन में इस शर्त को माफ करने की मांग की गई थी कि वह हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होंगे.
याचिका में कहा गया था, चूंकि जांच अब दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए उनके मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है.आवेदन में यह भी कहा गया था कि बड़ी संख्या में मीडिया आउटलेट्स के बाहर प्रतीक्षा करने के कारण उन्हें हर बार एनसीबी कार्यालय का दौरा करने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है.
आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने, खपत, बिक्री और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था.उन्हें 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी.
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