क्रूज ड्रग्स मामले (Cruise Drugs Case) में आर्यन खान (Aryan Khan) को बुधवार को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. बुधवार को भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी, जिसके चलते आर्यन खान को एक और रात जेल में गुजारनी पड़ी है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में बुधवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण आज भी सुनवाई जारी रहेगी. अरबाज और मुनमुन धमेचा के वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अब एनसीबी (NCB) की तरफ से एएसजी अपना पक्ष रखेंगे.
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कल कोर्ट में कहा कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है. इसके साथ ही आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है.
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बुधवार को सुनवाई के शुरू होने पर अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश मित देसाई ने कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप लगाया गया है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया है. यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.
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बता दें कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से आर्यन खान एनसीबी की हिरासत और बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भी आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं सेशन्स कोर्ट और उससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आर्यन को जमानत देने से इनकार कर चुके हैं.
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