कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को समन जारी किया, जानें क्‍या है मामला..

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि मुकदमे को सीपीसी की धारा 91 के तहत माना जा सकता है. इस दलील पर अदालत ने गंभीर को 13 दिसंबर 2022 को पेश होने के लिए समन जारी किया है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को समन जारी किया, जानें क्‍या है मामला..

दिल्‍ली की एक कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को समन जारी किया

नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली की एक अदालत ने, कड़कड़डूमा कोर्ट के पास प्रिया एन्क्लेव में डंपिंग यार्ड के लिए MCD की जमीन पर कथित तौर पर अनधिकृत रूप से लाइब्रेरी के निर्माण को लेकर दायर एक मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को समन जारी किया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडीशनल सीनियर सिविल जज हिमांशु रमन सिंह ने सोमवार को गौतम गंभीर को यह समन जारी किया. याचिकाकर्ता वकील रवि भार्गव और रोहित कुमार माहिया ने इस संबंध में गौतम और एमसीडी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि मुकदमे को सीपीसी की धारा 91 के तहत माना जा सकता है. याचिकाकर्ताओं की दलील पर अदालत ने गंभीर को 13 दिसंबर 2022 को पेश होने के लिए समन जारी किया है.

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि  गौतम गंभीर ने MCD के आला अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इसजमीन पर अनधिकृत रूप से लाइब्रेरी का निर्माण किया है. इस जमीन का इस्तेमाल पहले डंपिंग यार्ड के लिए किया जा रहा था. आरोप है कि पहले MCD के अधिकारियों ने 300 वर्ग गज जमीन खाली कराई, फिर भाजपा सांसद ने कथित तौर पर बिना किसी वैध अनुमति के उस पर कब्जा कर लिया.

याचिका में बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी की ओर से उप राज्यपाल को भेजी गई एक शिकायत/पत्र का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने  इस मामले में एक राष्‍ट्रीय अंग्रेजी अखबार में 7 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित एक लेख का भी जिक्र किया है,  इसमें गौतम गंभीर ने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने पुस्तकालय के निर्माण के लिए किसी प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से एमसीडी को जमीन पर कब्जा वापस लेने का निर्देश देने की मांग की है, साथ ही अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है. 

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