देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) मामलों का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. कोरोना के चलते इस बार होली (Holi) के त्योहार में रंग में भंग पड़ गया है. दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक समेत अन्य पाबंदियां लगाई हैं ताकि संक्रमण के मामलों को काबू किया जा सके. कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच त्योहारी सीजन ने सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है. लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है. देखिए किन राज्यों में क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं...
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली मानने पर रोक
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली सरकार के इस आदेश के तहत, त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क मार्केट या धार्मिक स्थान में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी.
UP: बिना इजाजत नहीं निकाल सकेंगे जुलूस
उत्तर प्रदेश सरकार ने होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं. अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा. जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी. कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से होली के त्योहार पर घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच कराने के निर्देश दिये गए हैं.
महाराष्ट्र में होली पर बड़े आयोजना पर रोक
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली सादे तरीके से मनानी चाहिए और भीड़ लगाने से बचना चाहिए. सरकार ने कहा, ‘‘होली या रंग पंचमी के दिन किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो.''
ईसाई समुदाय से भी आग्रह किया कि वे गुड फ्राइडे (दो अप्रैल) और ईस्टर (चार अप्रैल) सादे तरीके से मनाएं और संक्रमण को फैलने से रोकें. 28 मार्च से चार अप्रैल तक अगर चर्च में जगह पर्याप्त है तो अधिकतम 50 लोग प्रार्थना में शामिल हों. अगर चर्च छोटा है तो 10-25 लोगों द्वारा ही प्रार्थना की जाए.
सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पाए जाने अब 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. मॉल, रेस्टोरेंट, बीच और गार्डन रात आठ से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है.
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राजस्थान: होली पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक
कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान सरकार ने होली व शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है. गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया. होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है. साथ ही भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
मध्य प्रदेश के CM की अपील
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिये होली आदि त्योहार अपने घर पर ही मनाएं. चौहान ने प्रदेशवासियों को अपने संदेश में कहा, ‘‘कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिये होली आदि त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं. बिना भीड़-भाड़ के रस्में निभायें और परंपराएं पूरी करें.'' उन्होंने कहा कि अगर परंपरा का निर्वाह जरूरी है तो स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेकर बिना भीड़ के प्रतीकात्मक रूप से इनका निर्वाह करें.
बिहार सरकार ने कड़े किए नियम
बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आसन्न होली एवं शब-ए-बरात त्योहारों को लेकर शनिवार को एक आदेश जारी किया. आदेश के मुताबिक, होली एवं शब-ए-बरात को लेकर आमजनों से कहा गया है कि त्यौहारों के अवसर पर वे भीड़ एकत्रित नहीं करें. होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित हों तथा उक्त अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. होली त्यौहार के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
(भाषा के इनपुट के साथ)
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