फाइल फोटो।
नई दिल्ली:
एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट घोटाले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता रशीद मसूद को आज सज़ा सुनाई जाएगी।
दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट मसूद की सज़ा का ऐलान करेगी। यह मामला 1990−91 का है, जब रशीद मसूद वीपी सिंह सरकार में स्वास्थ मंत्री थे। उन्हें सेंट्रल पूल से त्रिपुरा के लिए अलॉट की गई सीटों पर अयोग्य कैंडिडेट्स को नामित करने का दोषी ठहराया गया है।
सज़ा के ऐलान के बाद रशीद मसूद की सांसद की कुर्सी भी चली जाएगी क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खत्म कर दिया था जिसमें सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य ठहराए जाने के नियम में इम्यूनिटी हासिल थी।
दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट मसूद की सज़ा का ऐलान करेगी। यह मामला 1990−91 का है, जब रशीद मसूद वीपी सिंह सरकार में स्वास्थ मंत्री थे। उन्हें सेंट्रल पूल से त्रिपुरा के लिए अलॉट की गई सीटों पर अयोग्य कैंडिडेट्स को नामित करने का दोषी ठहराया गया है।
सज़ा के ऐलान के बाद रशीद मसूद की सांसद की कुर्सी भी चली जाएगी क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खत्म कर दिया था जिसमें सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य ठहराए जाने के नियम में इम्यूनिटी हासिल थी।
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