- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के आरोपियों की याचिका खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक हटा दी है
- सरगना शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों ने गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी
- हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखकर बाद में खारिज कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामलों में सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है. इन याचिकाओं में एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट के फैसले के बाद अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तीन दिनों तक चली लगातार बहस के बाद लंच से पहले जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
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हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म
सुबह याचिकाकर्ताओं और सरकार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सरगना शुभम जायसवाल समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में दर्ज मामलों को चुनौती दी थी. शुभम जायसवाल पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है. याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
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आरोपियों पर कार्रवाई का रास्ता खुला
याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिका में तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
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