इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के आरोपियों की याचिका खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक हटा दी है सरगना शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों ने गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखकर बाद में खारिज कर दिया