कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अभिजीत दीपके 'तिरंगा यात्रा' के लिए घर से निकले ही थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दीपके को एक नोटिस भी दिया था, जिसमें उनसे कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क के पास 'तिरंगा यात्रा' न निकालने को कहा गया था. पुलिस का कहना था कि कनॉट प्लेस पर धारा 163 लागू है और 'तिरंगा यात्रा' निकालने की मंजूरी भी नहीं है.
घर से निकलते ही डिटेन किए गए
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में CJP आज 'लहरा दो तिरंगा' यात्रा करने वाली थी. इसकी मंजूरी नहीं दी गई है.
अभिजीत दीपके इस रैली में शामिल होने के लिए जैसे ही घर से निकले, पुलिस अपनी गाड़ी में डिटेन करके उन्हें अपने साथ ले गई है. CJP सपोर्टर ने पुलिस की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की.
अभिजीत दीपके हाथ में तिरंगा लेकर और महात्मा गांधी की फोटो वाली टीशर्ट पहनकर घर से बाहर निकले थे. लेकिन पुलिस ने डिटेन कर लिया.
हालांकि, CJP समर्थकों का कहना है कि दीपके के डिटेन होने के बावजूद कुछ लोग हाथ में तिरंगा लेकर सीपी तक तिरंगा रैली में शामिल होने जा रहे हैं.
'आपको डिटेन कर रहे हैं'
अभिजीत दीपके घर से निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर हिरासत में ले लिया. इस दौरान अभिजीत दीपके की पुलिसकर्मी से थोड़ी बहस भी हुई.
#WATCH | Delhi | As CJP Founder Abhijeet Dipke leaves from the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, a police official says, "We are placing you under preventive detention. Section 163 is in force in Connaught Place. You are being detained..." CJP has called for ‘Lehra Do Tiranga' protest at Central Park in Connaught Place today.
— ANI (@ANI) October 16, 2026
दीपके ने पुलिसकर्मी से कहा कि यह तिरंगा है. इसके बाद पुलिसकर्मी ने कहा- 'आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं. कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है. आपको हिरासत में लिया जा रहा है.'
अभिजीत दीपके ने इस दौरान बार-बार दावा किया कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, फिर उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है.
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पुलिस ने दिए थे दो नोटिस
अभिजीत दीपके दिल्ली में एनसीपी (एसपी) नेता अनीश गवांडे के घर पर ठहरे हुए हैं. यहां पहुंचकर दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें दो नोटिस दिए थे.
एक नोटिस में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है, इसलिए वहां न आएं. इसमें यह भी कहा था कि अगर वह फिर भी कनॉट प्लेस जाते हैं तो यह धारा 163 का उल्लंघन होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दूसरा नोटिस साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ से दिया गया है जिसमें अभिजीत को बताया गया था कि एयरपोर्ट से एहतियातन हिरासत में लेकर जब कोर्ट में पेश किया गया था, तब अभिजीत, आशुतोष रांका और सौरव दास ने एक बाउंड साइन किया था, जिसमें एक साल तक अशांति न फैलाने की बात थी.
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