सीबीआई ने बंगाल के मंत्री से बेटी की ‘अवैध’ नियुक्ति के सिलसिले में तीसरे दिन पूछताछ की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंकिता अधिकारी को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद से बर्खास्त कर दिया और 41 महीने का वेतन लौटाने को कहा.

सीबीआई ने बंगाल के मंत्री से बेटी की ‘अवैध’ नियुक्ति के सिलसिले में तीसरे दिन पूछताछ की

अंकिता से भी हो सकती है पूछताछ

कोलकाता:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी से, उनकी बेटी अंकिता की प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर “अवैध” नियुक्ति के मामले में, लगातार तीसरे दिन पूछताछ की. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंकिता अधिकारी को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद से बर्खास्त कर दिया और 41 महीने का वेतन लौटाने को कहा.

शिक्षा राज्यमंत्री अधिकारी आज पूर्वाह्न 10 बजकर 35 मिनट पर सीबीआई कार्यालय पहुंचे. उनके हाथ में एक फाइल थी जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि उसमें नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात थे. सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, मंत्री से उन फोन कॉल के बारे में पूछताछ की जा सकती है जो उन्होंने अंकिता की नियुक्ति के लिए किये थे.

सीबीआई अधिकारी ने कहा, “इन फोन कॉल का संबंध प्राथमिक स्कूल में उनकी बेटी की सहायक शिक्षिका के तौर पर नियुक्ति से हो सकता है. कल की तरह हम पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी करेंगे.” मेकलीगंज से विधायक अधिकारी से शुक्रवार को नौ घंटे और बृहस्पतिवार रात को चार घंटे तक पूछताछ की गई थी. सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि अंकिता अधिकारी को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

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