सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था
नई दिल्ली:
- सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को फिर से बहाल कर दिया और उन्हें ऑफिस आने की इजाजत दे दी.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीवीसी एक्ट- DPSE एक्ट में विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत है.
- ये पूरा मामला पीएम, विपक्ष के नेता, और मुख्य न्यायाधीश की सेलेक्ट कमेटी में जाएगा. यही समिति आगे का फैसला करेगी की आलोक वर्मा पद पर बने रहेंगे या नहीं.
- समिति आलोक वर्मा के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की रिपोर्ट को भी देखेगी.
- सेलेक्ट कमेटी एक हफ्ते के भीतर देखेगी कि आलोक वर्मा को हटाया जाए या नहीं.
- तब तक आलोक वर्मा रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले लेंगे. पीएम की कमेटी एक हफ्ते के भीतर मीटिंग करेगी.
- सीबीआई निदेशक को ट्रांसफर पर भेजा जाना छुट्टी के समान नहीं है. संस्थान का मुखिया एक रोल मॉडल होना चाहिए.
- सीबीआई की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बना सेलेक्ट कमेटी की मंजूरी के बिना ट्रांसफर कानून के खिलाफ
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Supreme Court Verdict On CBI Chief Alok Verma