विज्ञापन
This Article is From Jan 08, 2019

सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को मिली दफ्तर जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें

आज जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला सुनाया है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई छुट्टी पर हैं. फैसले के वक्त जस्टिस जोसेफ भी मौजूद थे. फैसला तीनों जजों की सहमति से लिखा गया है.

सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था
नई दिल्ली:
  1. सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा  को फिर से बहाल कर दिया और उन्हें ऑफिस आने की इजाजत दे दी.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीवीसी एक्ट- DPSE एक्ट में विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत है. 
  3. ये पूरा मामला पीएम, विपक्ष के नेता, और मुख्य न्यायाधीश की सेलेक्ट कमेटी में जाएगा. यही समिति आगे का फैसला करेगी की आलोक वर्मा पद पर बने रहेंगे या नहीं. 
  4. समिति आलोक वर्मा के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की रिपोर्ट को भी देखेगी.
  5. सेलेक्ट कमेटी एक हफ्ते के भीतर देखेगी कि आलोक वर्मा को हटाया जाए या नहीं. 
  6. तब तक आलोक वर्मा रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले लेंगे.  पीएम की कमेटी एक हफ्ते के भीतर मीटिंग करेगी.
  7. सीबीआई निदेशक को ट्रांसफर पर भेजा जाना छुट्टी के समान नहीं है. संस्थान का मुखिया एक रोल मॉडल होना चाहिए. 
  8. सीबीआई की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बना सेलेक्ट कमेटी की मंजूरी के बिना ट्रांसफर कानून के खिलाफ

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court Verdict On CBI Chief Alok Verma
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com