उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ( LOP) की मान्यता समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा है. सपा MLC लाल बिहारी यादव की याचिका पर उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि 90 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं. सवाल यह है कि 10% नियम को लेकर आधार किसको माना जाए?