प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
प्रस्तावित आईआईएम विधेयक को जल्दी ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा. इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर बीते महीनों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच तकरार देखी गई थी.
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विधेयक को चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कई विवादित मुद्दों का हल कर दिया गया है. समझा जाता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को फीस ढांचा तय करने सहित विभिन्न मामलों में स्वायत्ता मुहैया कराने के विषय को प्रारूप विधेयक में बरकरार रखा गया है. इसके साथ ही इस प्रस्तावित विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया है.
सूत्रों ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि प्रस्तावित विधेयक में फैकल्टी के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देश लागू होंगे. एक सूत्र ने कहा कि अन्य शिक्षण संस्थानों में भी फैकल्टी के लिए आरक्षण के मामले में डीओपीटी के निर्देश लागू होते हैं.
ऐसी खबरें हैं कि आईआईएम फैकल्टी की नियुक्ति अन्य सरकारी संस्थानों के लिए प्रावधानों के अनुसार नहीं होती.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विधेयक को चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कई विवादित मुद्दों का हल कर दिया गया है. समझा जाता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को फीस ढांचा तय करने सहित विभिन्न मामलों में स्वायत्ता मुहैया कराने के विषय को प्रारूप विधेयक में बरकरार रखा गया है. इसके साथ ही इस प्रस्तावित विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया है.
सूत्रों ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि प्रस्तावित विधेयक में फैकल्टी के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देश लागू होंगे. एक सूत्र ने कहा कि अन्य शिक्षण संस्थानों में भी फैकल्टी के लिए आरक्षण के मामले में डीओपीटी के निर्देश लागू होते हैं.
ऐसी खबरें हैं कि आईआईएम फैकल्टी की नियुक्ति अन्य सरकारी संस्थानों के लिए प्रावधानों के अनुसार नहीं होती.
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