अगर आप भी यह मान रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, तो यह खबर आपके काम की है. हर टैक्सपेयर के लिए यही डेडलाइन नहीं है. आपकी इनकम किस तरह की है और आपने शेयर मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग की है, इसके आधार पर ITR भरने की आखिरी तारीख बदल सकती है. कुछ लोगों को 31 अगस्त 2026 तक और कुछ मामलों में 31 अक्टूबर 2026 तक का समय मिला है.
31 अगस्त तक किसे ITR भरने का समय मिलेगा ?
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए हर किसी की ITR डेडलाइन 31 जुलाई नहीं है. अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई शामिल है और आपके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आप 31 अगस्त 2026 तक ITR फाइल कर सकते हैं.
सिर्फ एक ट्रेड भी किया है, तो बदल सकती है डेडलाइन
अगर आपने पूरे साल में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग की है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में एक भी ट्रेड किया है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको बिजनेस इनकम वाला टैक्सपेयर मानता है. ऐसी स्थिति में आपकी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त 2026 हो जाती है. इसलिए अगर आप सिर्फ सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन आपने एक बार भी इंट्राडे या F&O ट्रेड किया है, तो अपनी डेडलाइन जरूर जांच लें.
इंट्राडे और F&O पर टैक्स के नियम क्या हैं ?
टैक्स नियमों के मुताबिक, इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला मुनाफा या नुकसान स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है. इस पर सामान्य टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. अगर इसमें नुकसान होता है, तो उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव मुनाफे से ही एडजस्ट किया जा सकता है.
वहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) से होने वाली इनकम या नुकसान नॉन-स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है. इसमें शेयर की डिलीवरी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स कानून के तहत इसे भी बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है.
किन लोगों के लिए 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख...
अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपना टर्नओवर निकालें. अगर आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की तय सीमा से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा. ऐसे मामलों में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी. इसलिए सिर्फ सैलरी मिलने की वजह से यह मान लेना सही नहीं है कि आपकी डेडलाइन हमेशा 31 जुलाई ही होगी. ITR भरने से पहले अपनी इनकम की कैटेगरी और टैक्स नियम जरूर जांच लें.
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