मुंबई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2006 मालेगांव बम विस्फोट मामले में इस साल आरोपमुक्त हुए आठ लोगों को नोटिस जारी करके उनके आरोपमुक्त होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा.
राज्य सरकार ने सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की.
अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को यहां आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त किया, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि विस्फोट एक हिन्दू चरमपंथी समूह का काम है.
राज्य सरकार ने हालांकि उच्च न्यायालय से यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फानसाल्कर जोशी की पीठ ने आठ लोगों को नोटिस जारी किए और चार हफ्तों में अपने जवाब देने को कहा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
राज्य सरकार ने सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की.
अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को यहां आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त किया, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि विस्फोट एक हिन्दू चरमपंथी समूह का काम है.
राज्य सरकार ने हालांकि उच्च न्यायालय से यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फानसाल्कर जोशी की पीठ ने आठ लोगों को नोटिस जारी किए और चार हफ्तों में अपने जवाब देने को कहा.
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