सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, बरी नहीं किया: बीजेपी सांसद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, बरी नहीं किया: बीजेपी सांसद

बीजेपी लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत दी है. आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस (Modi surname case) में हुई सुनवाई को दौरान गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई. लेकिन निचली अदालत ने यह नहीं बताया कि अधिकतम सज़ा देने की वजह क्या थी.इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया.

एक तरह जहां इस फैसले से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं नें खुशी जाहिर की है. वहीं, राहुल गांधी की सजा पर लगाई गई रोक के फैसले पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी नहीं किया: सुब्रत पाठक
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई सजा को रोका है लेकिन राहुल गांधी को बरी नहीं किया है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया, एक विशेष जाति के खिलाफ अपशब्द कहे. देश में सबसे बड़ी न्यायालय जनता की न्यायालय है, 2024 में जनता राहुल गांधी को जवाब देगी."

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हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे: पूर्णेश मोदी
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी टिप्पणी दी है. पूर्णेश मोदी ने कहा "आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे."