महाराष्ट्र बीजेपी (BJP) ने स्पीकर चुनाव (Speaker Election) के नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. बीजेपी विधायक गिरीश दत्तात्रेय महाजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के याचिका खारिज करने के खिलाफ अपील दायर की. याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि संशोधन मनमाना, असंवैधानिक है क्योंकि स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को नियुक्ति में बदल दिया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.
बीजेपी विधायक गिरीश दत्तात्रेय महाजन की दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया को सीक्रेट के बजाय ध्वनि मत या हाथ दिखाने के साथ बदल दिया गया है. साथ ही चुनाव की तारीख को अधिसूचित करने की शक्ति राज्यपाल (Governer) से मुख्यमंत्री को ट्रांसफर कर दी गई है. याचिका में दावा किया गया है कि इससे "लोकतंत्र की मौत हो जाएगी" और संशोधनों को अवैध घोषित करने की मांग की गई.
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इस याचिका में कहा गया है कि एक राज्य विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सीधे उस राज्य में लोकतंत्र और प्रशासन को प्रभावित करता है क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के पास ऐसी विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई शक्तियां और कर्तव्य होते हैं. हालांकि, यदि अध्यक्ष स्वयं अलोकतांत्रिक तरीकों से चुने जाते हैं तो स्वतंत्र और राज्य विधानसभा के निष्पक्ष कामकाज को सत्तारूढ़ दल आसानी से बाधित कर सकता है.
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