केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम (Birbhum) जिले के रामपुरहाट पुलिस थाना क्षेत्र के बोगतुई गांव में भादु शेख की हत्या के आरोप में बीरभूम जिले के टोलोया गांव से गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में गिरफ्तार आरोपी को भादु शेख पर बम फेंकते हुए देखा और पहचाना गया. वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और मामले की शुरुआत से ही फरार था. इस घटना के बाद पेट्रोल बम फेंकने की वारदात हुई थी जिसमें नौ लोग जिंदा जल गए थे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना था कि बोगतुई नरसंहार का मामला भादु शेख की हत्या का प्रत्यक्ष परिणाम था. इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि भादु शेख की हत्या के मामले की भी सीबीआई द्वारा जांच की जाए. गिरफ्तार आरोपी को रामपुरहाट की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उसको छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में हुई बीरभूम हिंसा के सिलसिले में अप्रैल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और इसके साथ इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई थी. इससे पहले सीबीआई ने चार आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया था. पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता भादु शेख की हत्या के बाद 21 मार्च को रामपुरहाट शहर के पास बोगतुई गांव में कई घरों पर हमलावरों द्वारा पेट्रोल बम फेंके गए थे. इससे नौ लोगों की जलने से मौत हो गई थी. राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल पहले मामले की जांच कर रहा था. बाद में इसकी जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई को सौंप दी गई थी.
बीरभूम हिंसा: CBI ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद 21 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया
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