दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी. ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस जारी रखने की इजाजत दे दी थी.
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले में तेज़ी से सुनवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने की इजाज़त दी.
-
NDTV World Summit 2026: Zerodha बंद हो जाए तो क्या करेंगे? निखिल कामत ने बताया ₹10 लाख वाला बिजनेस प्लान -
परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा -
NDTV World Summit में पीएम मोदी ने गिनाईं एशियाड की उपलब्धियां, 'सेपकटकरॉ' का भी किया जिक्र -
PM Modi in NDTV World Summit : बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका? PM मोदी ने बताया -
PM Modi Speech: Rahul Gandhi पर PM मोदी क्या-क्या बोले? | NDTV World Summit 2026 -
फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी -
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...! -
'मत्स्य न्याय' के उदाहरण से पीएम मोदी ने UN पर क्या कुछ कह दिया? -
तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश -
PM Modi Speech: Covid-19 का जिक्र कर PM मोदी ने बताई भारत की ताकत! कही ये बातें | NDTV India
उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने से रोक के संबंध में कानून को चुनौती देने वाली रैपिडो की याचिका पर 26 मई को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. उच्च न्यायालय ने याचिका को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, "याचिकाकर्ताओं (रैपिडो) के वकील ने कहा कि नीति पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है."
उच्च न्यायालय ने कहा था, "इस वजह से, हम नोटिस पर रोक लगाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक यह रोक लागू रहेगी. हालांकि, अंतिम नीति अधिसूचित होने के बाद, अगर याचिकाकर्ताओं को कोई परेशानी है तो वे उपयुक्त मंच के समक्ष कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं."
रैपिडो संचालित करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण या तर्क के परिचालन पर रोक का आदेश दिया. इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, सरकार ने बाइक-टैक्सी को दिल्ली में परिचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी और आगाह किया था कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
ये भी पढ़ें :-
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं