उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फिलहाल, सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग की राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी. अदालत की रोक के बाद राज्य में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
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