बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी आफशां अंसारी (Afshan Ansari)को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत मामले को रद्द करने के लिए दोबारा से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफशां हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कोई परेशानी हो तो आफशां फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट में आफशां की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा यूपी में गैंगस्टर एक्ट के लिए कोई अग्रिम जमानत नहीं है. प्रदेश में इस समय सब गैंगस्टर के तौर पर जेल में रखे जा रहे हैं. उनके लिए कोई अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. ये बहुत दुख की बात है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की मामले सुनवाई की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी थी चुनौती
बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आफशां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. इस पर हाईकोर्ट से आफशां अंसारी को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
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