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'ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ'... डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी, 2 साल जेल की सजा

UP News: आपत्तिजनतक टिप्पणी का ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र का है. उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के  उम्मीदवार थे. भोट इलाके में एक रोड शो के दौरान आजम खान ने वहां के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी.

'ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ'... डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी, 2 साल जेल की सजा
  • सपा नेता आजम खान को डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी ठहराया गया है
  • 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के भोट इलाके में आजम खान ने तत्कालीन डीएम पर तीखी टिप्पणी की थी
  • आजम खान ने चुनाव प्रचार में डीएम को तनखइया बताते हुए कहा था कि चुनाव के बाद उनसे जूते साफ कराऊंगा
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उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में वह दोषी करार दिए गए हैं. आजम को अदालत ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है. 2019 आम चुनाव में तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया. आजम ने चुनाव प्रचार में तत्कालीन डीएम पर भद्दी टिप्पणी करते हुए  कहा था "ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा.'

2019 लोकसभा चुनाव में डीएम पर की थी टिप्पणी

आपत्तिजनतक टिप्पणी का ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र का है. उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के  उम्मीदवार थे. चुनाव प्रचार चल रहा था. रामपुर के भोट इलाके में एक रोड शो के दौरान आजम खान ने वहां के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए बहुत ही  तीखी टिप्पणी की थी.

'जूते साफ कराऊंगा' वाला वीडियो हुआ था वायरल

वायरल वीजियो में आजम ये कहते सुने गए थे कि  'ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…' उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.बता दें कि इस दौरान उन्होंने मायावती का भी जिक्र किया था.

आजम खान को कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा

पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, सुनवाई पूरी होने और गवाहों के बयान होने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है और उनको दो साल की जेल की सजा सुनाई है. रामपुर की एमपी/ एमएलए विशेष अदालत मैजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल की अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.  

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