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This Article is From Mar 28, 2023

पुलिस की टीम माफिया अतीक अहमद को वापस लेकर जा रही है साबरमती जेल

अतीक अहमद को सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क मार्ग से लाया गया था. सुनवाई से पहले उसको प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में रखा गया था.

पुलिस की टीम माफिया अतीक अहमद को वापस लेकर जा रही है साबरमती जेल
प्रयागराज:

सांसद-विधायक अदालत ने मंगलवार को कथित माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे साबरमती केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल) के लिए शाम को रवाना कर दिया गया. नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि अतीक अहमद को लेकर तीन वाहनों का काफिला गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया. जबकि इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अहमद को सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क मार्ग से लाया गया था. सुनवाई से पहले उसको प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में रखा गया था. नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने कहा, 'माननीय अदालत के आदेश के अनुसार अतीक अहमद साबरमती सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिये गए हैं.' शशिकांत ने बताया कि इसके पहले ही खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया.

यहां की एक विशेष अदालत में अपहरण के मामले में पेश करने के लिए बरेली से लाये गये पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच वापस बरेली जेल के लिए मंगलवार की शाम को रवाना कर दिया गया. प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी, जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी. उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था. फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था.

प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सोमवार को बताया था कि 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना है. शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है. फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है.

उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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