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This Article is From Feb 27, 2026

बरी होकर घर लौटे केजरीवाल, तो दौड़कर लिपट गईं पत्नी सुनीता, बेटी ने भी लगाया गले

दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल का घर पहुंचते ही परिवार ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, और पत्नी‑बेटी की यह प्रतिक्रिया पूरे माहौल को भावुक बना देने वाली थी.

बरी होकर घर लौटे केजरीवाल, तो दौड़कर लिपट गईं पत्नी सुनीता, बेटी ने भी लगाया गले
  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
  • कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में विफल रही और कोई आपराधिक षड्यंत्र या विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है.
  • अरविंद केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो पत्नी सुनीता और बेटी ने भावुक होकर उनका स्वागत किया और गले लगाया.
नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे, तो वहां भावुक माहौल देखने को मिला. जैसे ही वे मुख्य दरवाज़ पर पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गईं और उन्हें कसकर गले लगा लिया. वहीं उनकी बेटी ने भी आगे बढ़कर पिता को भावुक होकर गले लगाया. इस भावुक मौके पर उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे.

यह घरवापसी का दृश्य उस लंबे संघर्ष और तनाव के बाद सामने आया है, जिसमें केजरीवाल महीनों कानूनी लड़ाई लड़ते रहे.  

परिवार में खुशी और राहत का माहौल

परिवार ने उन्हें घर के दरवाजे पर ही गले लगाकर स्वागत किया. सुनीता केजरीवाल की आंखें नम थीं और वे लगातार मुस्कुराकर पति को देखती रहीं. बेटी ने भी पिता को गले लगाकर उनका हाल पूछा. समर्थकों ने भी घर के बाहर जश्न मनाया. 

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कोर्ट से मिली केजरीवाल को बड़ी राहत

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े चर्चित CBI मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में विफल रही और मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिखता है और न ही कोई विश्वसनीय सबूत दिखते हैं. 

कोर्ट का बड़ा फैसला

इस मामले पर स्पेशल जज जितेन्द्र सिंह ने आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि कोई ओवरऑल साज़िश या क्रिमिनल इंटेंट नहीं मिला है. अदालत ने सीबीआई को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता है.

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