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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत, वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और मीटिंग की मिली मंजूरी

अरविंद केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनको वकीलों के साथ और मीटिंग करने की इजाजत दी जाए. क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस हैं और अदालत में उन केस को लड़ने के लिए वकीलों के साथ मिल रहा मौजूदा समय पर्याप्त नहीं है.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत, वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और मीटिंग की मिली मंजूरी
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायलय से राहत मिली है. दरअसल, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए कहा है कि वे सप्ताह में अपने वकीलों के साथ 2 और मीटिंग कर सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश जारी करते हुए उन्हें राहत दी है.

अरविंद केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनको वकीलों के साथ और मीटिंग करने की इजाजत दी जाए. क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस हैं और अदालत में उन केस को लड़ने के लिए वकीलों के साथ मिल रहा मौजूदा समय पर्याप्त नहीं है.

दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए. जबकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है. CBI मामले में भी अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे.

कोर्ट में उठाया जा चुका हैं दिल्ली सीएम की सेहत का मुद्दा

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका (Arvind Kejriwal Bail Hearing) पर सुनवाई हुई थी. कोर्ट में उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए थे, वहीं सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे.

केजरीवाल के वकील ने अपनी दलील खत्म करते हुए दिल्ली सीएम की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ब्लड शुगर 5 बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुकी है. क्या वह समाज के लिए खतरा हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में सबको जमानत मिल रही है, मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी (AAM Admi Party)  है, लेकिन मुझे बेल नहीं मिल रही. तथ्यों को देखते हुए मुझे जमानत दी जाए. अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलील के जवाब में सीबीआई (CBI) के वकील डीपी सिंह ने भी अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे थे. 

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