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This Article is From Feb 17, 2023

भड़काऊ भाषण मामले में अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

भड़काऊ भाषण मामले में अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक
अरविंद केजरीवाल को कथित भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. SC ने यूपी में वर्ष 2014 में कथित भड़काऊ भाषण मामले के ट्रायल पर रोक लगाई. कोर्ट के केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.इससे पहले सुल्तानपुर कोर्ट ने उनकी आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी थी.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पांच सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी. 

केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने व जुलूस निकालने पर अमेठी जिले के गौरीगंज व मुसाफिरखाना कोतवाली और सुल्तानपुर में FIR  दर्ज कराई गई थी. 

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