अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को अरुण जेटली की याचिका पर सुनवाई होगी. यह दरअसल सिविल मानहानि का मामला है जिसे अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अरुण जेटली के खिलाफ 'आपत्तिजनक शब्द' इस्तेमाल किए जाने के बाद इसी 23 मई को दायर किया गया था. 10 करोड़ रुपये की मानहानि का यह नया मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर किया गया है. इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल से 26 जुलाई तक जवाब मांगा था.
उल्लेखनीय है कि अरुण जेटली ने इस बार आपराधिक मानहानि नहीं, बल्कि सिविल मानहानि का केस किया है. यह मामला 17 मई को जिरह के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अरुण जेटली को 'अपशब्द' कहे जाने के बाद दायर किया गया है.
केजरीवाल के खिलाफ केस
जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नया दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है. जेटली के वकील माणिक डोगरा ने याचिका दायर कर अदालत को बताया है कि उनके मुवक्किल ने पहले ही दीवानी मानहानि का मामला दायर कर केजरीवाल व अन्य पांच आप नेताओं संजय सिंह, राघव चडढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, व दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलवाने की मांग की हुई है. इन सभी लोगों ने जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था. वर्ष 2000 से 2013 तक जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे.
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मानहानि का नया मामला
याचिका के अनुसार उक्त मामले की जिरह के दौरान विगत 17 मई को केजरीवाल के अधिवक्ता राम जेठमलानी ने जेटली के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जो अपमानजनक है. उन्होंने कहा उनके पूछने पर जेठमलानी ने माना है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने मुवक्किल अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया है. उन्होंने कहा अगले दिन सभी चैनलों व समाचार पत्रों में इस संबंध में विस्तृत खबरें चली थी.
याची ने कहा इन खबरों को देखकर जेटली के परिवार, दोस्तों, रिस्तेदारों व शुभचिंतकों के आगे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा खराब हुई है. वहीं जेटली ने हमेशा से ही ईमानदारी से काम किया है और उनकी अपनी प्रतिष्ठा है. जिस प्रकार जेठमलानी ने माना उक्त शब्द का प्रयोग केजरीवाल के कहने पर किया है ऐसे में उनके मुवक्किल को केजरीवाल के 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त क्षति पूर्ति दिलवाने का निर्देश दिया जाए. गौरतलब है कि दीवानी मानहानि मामले के अलावा जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला भी दायर किया हुआ है.
VIDEO-जेठमलानी की फीस पर उठे सवाल
उल्लेखनीय है कि अरुण जेटली ने इस बार आपराधिक मानहानि नहीं, बल्कि सिविल मानहानि का केस किया है. यह मामला 17 मई को जिरह के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अरुण जेटली को 'अपशब्द' कहे जाने के बाद दायर किया गया है.
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जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नया दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है. जेटली के वकील माणिक डोगरा ने याचिका दायर कर अदालत को बताया है कि उनके मुवक्किल ने पहले ही दीवानी मानहानि का मामला दायर कर केजरीवाल व अन्य पांच आप नेताओं संजय सिंह, राघव चडढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, व दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलवाने की मांग की हुई है. इन सभी लोगों ने जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था. वर्ष 2000 से 2013 तक जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे.
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याची ने कहा इन खबरों को देखकर जेटली के परिवार, दोस्तों, रिस्तेदारों व शुभचिंतकों के आगे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा खराब हुई है. वहीं जेटली ने हमेशा से ही ईमानदारी से काम किया है और उनकी अपनी प्रतिष्ठा है. जिस प्रकार जेठमलानी ने माना उक्त शब्द का प्रयोग केजरीवाल के कहने पर किया है ऐसे में उनके मुवक्किल को केजरीवाल के 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त क्षति पूर्ति दिलवाने का निर्देश दिया जाए. गौरतलब है कि दीवानी मानहानि मामले के अलावा जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला भी दायर किया हुआ है.
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