एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सेल टैक्स विभाग के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सेल टैक्स विभाग ने साल 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए एक्ट्रेस को नोटिस जारी किया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुष्का शर्मा ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से 2 याचिकाएं दायर की थीं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को 3 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है. मामले में सुनवाई 6 फरवरी को होगी.
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ‘बॉम्बे हाई कोर्ट अनुष्का शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है. अनुष्का की याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है. अब मामले की सुनाई 6 फरवरी को होगी.'
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है. कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने वकील के जरिये दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद नई याचिका दायर की है.
34 साल की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने टैक्सेशन कंसल्टेंट के जरिये सेल टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 2012-13 और 2013-14 की बकाया राशि के भुगतान की डिमांड की गई है. अनुष्का शर्मा का तर्क है कि उन्होंने अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स, और निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया.
हालांकि, उन पर एक फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगाया गया था, एक्ट्रेस ने अपील में कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं. सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है.
एक्ट्रेस की याचिका में कहा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी ने गलत तरीके से यह माना था कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन में भाग लेकर उन्होंने कॉपीराइट हासिल किया और उन्हें बेच दिया. याचिका में कहा गया है कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, जो उनका मालिक होता है.
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