आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों में 253 लोग हिरासत में, अमित शाह ने दी जानकारी
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में 14 राज्यों से 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है. नेटवर्क के खिलाफ अब तक 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास देश में आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों की साजिश को नाकाम कर दिया है.
उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने अलग-अलग राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर इस नेटवर्क को तोड़ा है. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कार्रवाई के दौरान IED, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे CCTV कैमरे बरामद किए गए हैं.
14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई
सुरक्षा एजेंसियों ने 12 अगस्त को राज्य पुलिस के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के जरिए यह अभियान चलाया. कार्रवाई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में की गई.
सबसे ज्यादा 62 लोगों को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया गया. इसके बाद हरियाणा में 52, दिल्ली में 51 और पंजाब में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया. राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8 और उत्तराखंड में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया. कर्नाटक, गुजरात और बिहार में तीन-तीन, जबकि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में दो-दो लोगों को हिरासत में लिया गया.
कई आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था नेटवर्क
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित और ISI समर्थित आतंकी नेटवर्क है. इस पर भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों के साथ-साथ टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है. जांच में यह भी सामने आया है कि नेटवर्क स्थानीय लोगों को पैसे देकर पुलिस, सेना और धार्मिक स्थलों की रेकी कराता था. इन जगहों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने का काम भी किया जाता था. अब तक SBN के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं. आरोपियों पर UAPA, भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. सरकार ने कहा है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी और देशभर में इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों और उसके ठिकानों को भी खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखी जाएगी.
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