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सौरभ राजपूत मर्डर केस में फैसला आज, क्या मेरठ कोर्ट मुस्कान और साहिल को देगी फांसी की सजा?

मेरठ की जिला अदालत आज नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत मर्डर केस में अपना फैसला सुनाएगी. सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट क्या फैसला देती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है.

सौरभ राजपूत मर्डर केस में फैसला आज, क्या मेरठ कोर्ट मुस्कान और साहिल को देगी फांसी की सजा?
सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल.
NDTV
  • मेरठ जिला अदालत आज मुस्कान और साहिल के खिलाफ सौरभ राजपूत हत्या मामले में फैसला सुनाएगी.
  • सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने की थी. शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में रखा गया था.
  • इस केस की सुनवाई में 126 पेशियां हुईं और 22 गवाहों ने अपने बयान दिए जिनमें सौरभ के परिवार के सदस्य भी शामिल थे
मेरठ:

प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मेरठ की मुस्कान को क्या सजा मिलेगी? इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी. मेरठ जिला अदालत इस बहुचर्चित केस में आज फैसला सुनाएगी. मालूम हो कि मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या मार्च 2025 में की गई थी. सौरभ के शव को टुकड़ों-टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था. इसे फेंकने की तैयारी थी. लेकिन इसी बीच शव के बदबू से 17 मार्च 2025 को मामले का खुलासा हुआ था. 

मुस्कान और साहिल ने बर्बरता से की सौरभ की हत्या

सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जिस बर्बरता से उसकी हत्या की, और उसे जिस तरह से खपाने की तैयारी थी, उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया था. बाद में सौरभ के कातिल उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया गया था. 

कोर्ट में मौजूद रहेंगे मुस्कान और साहिल 

मेरठ जिला अदालत में इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है. जज अरविंद कुमार मिश्रा आज इस केस में फैसला सुनाएंगे. करीब 13 महीनों तक चली लंबी कार्रवाई के दौरान 126 लोगों की पेशी हुई, 22 गवाहों ने अपने बयान दिए. तमाम दलीलों पर बहस के बाद अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है. 

इस दौरान मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल भी कोर्ट में मौजूद रहेगा. इसके अलावा पति सौरभ राजपूत के परिजन भी मौजूद रहेंगे. मुस्कान और साहिल को क्या सजा मिलती है. इस पर सबकी नजरे रहेगी. 

सौरभ के वकील ने बताया कि 22 गवाह किए गए पेश

सौरभ के परिवार की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता विजय बहादुर ने बताया कि इस केस में 22 गवाह पेश किए गए. जिसमें सौरभ का भाई बबलू, उसकी मां और सौरभ का दोस्त शामिल हैं. इसके अलावा ड्रम, दवाइयां, चाकू, सीमेंट आदि खरीदने से जुड़े दुकानदारों की भी गवाही कराई गई. 

फांसी की सजा की मांग

अधिवक्ता विजय बहादूर ने बताया कि ऐसे मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला देते हुए अधिकतम सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम सजा मृत्युदंड है और उनकी ओर से अधिकतम सजा की मांग की गई है.

मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस की टाइमलाइन

  • 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत लंदन से लौटकर आए
  • 25 फरवरी को सौरभ ने पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया
  • 28 फरवरी को सौरभ ने बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया
  • 3 मार्च 2025 को सौरभ को पत्नी मुस्कान ने नींद की गोलियां दी और फिर साहिल को बुलाकर हत्या करा डाली।
  • 4 मार्च को मुस्कान ने बेटी पीहू को मायके छोड़ा
  • 5 मार्च को दोनों शिमला और मनाली घूमने चले गए
  • 17 मार्च को साहिल और मुस्कान शिमला और मनाली से लौटे, मुस्कान ने परिजनों को पूरी बात बताई।
  • 18 मार्च को सौरभ के भाई बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया और शव किराए के मकान से नीले ड्रम से बरामद किया.
  • 19 मार्च को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो कचहरी में अधिवक्ताओं ने साहिल की पिटाई कर डाली
  • जुलाई 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल पर आया
  • 126 तारीखे लगी और 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए
  • 2016 में सौरभ ने मुस्कान से की थी लव मैरेज
  • 2019 में पूर्व प्रेमी साहिल के फिर संपर्क में आई थी मुस्कान, सौरभ गया हुआ था लंदन

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