![सता रहा गिरफ्तारी का डर! AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका सता रहा गिरफ्तारी का डर! AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका](https://c.ndtvimg.com/2023-10/acski6eo_amanatullah-khan_640x480_10_October_23.jpg?downsize=773:435)
आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अमानतुल्लाह खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तार से बचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को अमानतुल्लाह खान के घर पर नोटिस भी भेजा था. पुलिस सूत्रों से खबर आई थी कि पुलिस अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छापेमारी कर रही है.
अमनातुल्लाह खान ने कहा मैं कहीं नहीं गया, अपने घर पर हूं
पुलिस की छापेमारी के बीच बुधवार को अमानतुल्लाह खान ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो फिलहाल ओखला स्थित अपने घर पर हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं कहीं भागा नहीं हूं बल्कि अपने घर पर ही हूं. पुलिस मुझे झूठे केस में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.
दिल्ली समेत कई राज्यों में मार जा रहे हैं छापे
अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है.सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है. पुलिस अमानतुल्लाह खान के करीबी जानकारों से भी पूछताछ करने की तैयारी मे हैं.
AAP विधायक की तलाश में कई टीमें
अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं. अभी तक मिल रही सूचना के अनुसार पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई हैं. साथ ही अमानतुल्लाह पर भीड़ इकठ्ठा करने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है.AAP विधायक पर बीएनएस की धारा 191(2) भी लगाई है. साथ ही धारा 190 भी लगाई गई है. जिसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ, तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा.
कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर इन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उनमें से कई धाराएं गैरजमानती हैं. यानी कि उनमें जमानत होने का प्रावधान नहीं है.ओखला से आप विधायक पर 191(2), 190,221,121(1), 132, 351(3), 263,111 BNS हैं.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि अमानतुल्लाह के खिलाफ बीते सोमवार को जामिया में पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जामिया में शाहबाज खान को हिरासत में लेने के लिए अभियान चलाया था, उस पर 2018 में हत्या की कोशिश का आरोप था. इसके बाद इस भगौड़ा घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली. कल तीन बजे क्राइम ब्रांच की टीम शाहबाज खान को पकड़ने गई. क्राइम ब्रांच को शाहबाज खान मिल भी गया. लेकिन आरोप ये है कि इसी बीच अमानतुल्लाह अपने सपोर्टरों के बीच में आ गए और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई. उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस यहां से चली जाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा. एक पुलिसवाले का आईडी कार्ड छीनने का भी आरोप लगा है. इस दौरान शाहबाज खान को वहां से कई लोग भगा ले गए. जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में केस दर्ज कराया.
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