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This Article is From Jan 31, 2023

पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' शब्द होने का मतलब मतदाताओं से धर्म के आधार पर विशेष अपील नहीं: SC में दाखिल हलफनामे में AIMIM

AIMIM ने कहा कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं करता और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है. 

पार्टी के नाम में  'मुस्लिमीन' शब्द होने का मतलब मतदाताओं से धर्म के आधार पर विशेष अपील नहीं: SC में दाखिल हलफनामे में AIMIM
याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में विफल रहा है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें उन राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए चुनाव-चिह्न और नाम रद्द करने के लिए जनहित याचिका का विरोध किया गया, जो अपने नाम पर धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. या फिर अपने चुनाव-चिह्न में धार्मिक अर्थ ले रहे हैं. AIMIM ने कहा कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं करता और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है. 

जवाब में कहा गया है कि AIMIM के संविधान में इसके सदस्यों को धर्म के नाम पर वोट मांगने का जिक्र या निर्देश नहीं है
बल्कि, इसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जाति, पंथ या धर्म के बावजूद खुली है. 60 साल पुरानी पार्टी का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार की रक्षा करना है. विशेष रूप से हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्र में पार्टी  ने  दावा किया है कि वह अन्य कल्याणकारी उपायों को भी करने के लिए तैयार है, जैसे समाज के भीतर शिक्षा को बढ़ावा देना आदि, उसने जनप्रतिधित्व कानून  के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है.

याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में विफल रहा है. पार्टी ने आगे कहा है कि जनहित याचिका प्रेरित है और याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी राजनीतिक दलों के साथ अपने जुड़ाव का खुलासा करने में विफल रहे . याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी) के पूर्व सदस्य हैं और उन्होंने लखनऊ में कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से वर्ष 2008 में निगम चुनाव लड़ा और जीता था. वर्तमान में, ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्य राजनीतिक दल के करीबी के रूप में जाना जाता है.

यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता कई विवादों में फंसा हुआ है और हाल ही में कई  FIR  के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था. पूरी याचिका हेट स्पीच के घोषणापत्र से ज्यादा कुछ नहीं है. याचिका की भाषा के साथ-साथ इसमें बताए गए असत्यापित तथ्य दो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के प्रयास की तरह प्रतीत होते हैं. दरअसल जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग किया है जो पार्टी के नाम में धार्मिक नाम या धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते है.

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