'आप' विधायक सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
घरेलू हिंसा के मामले में फंसे 'आप' विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को दो दिनों तक उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था।
बता दें कि 'आप' विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट से घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षा मांगी थी।
भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। न्यायमूर्ति बीडी आनंद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ भारती के आग्रह पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को दो दिनों तक उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था।
बता दें कि 'आप' विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट से घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षा मांगी थी।
भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। न्यायमूर्ति बीडी आनंद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ भारती के आग्रह पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी।
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