
विजय माल्या (फाइल फोटो).
मुंबई:
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने गुरुवार को यहां एक अदालत से चैक बाउंस होने के दो मामलों के सिलसिले में उद्योगपति विजय माल्या को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित करने का आग्रह किया.
एएआई ने किंगफिशर एयरलाइन्स (केएफए) द्वारा लैंडिंग, पार्किंग और टर्मिनल नेविगेशन के लिए जारी 100 करोड़ रुपये के दो चैकों के बाउंस होने के बाद माल्या और केएफए के खिलाफ अदालत का रुख किया था. एएआई ने दावा किया कि केएफए उसे कुल 250 करोड़ रुपये की देनदार है.
VIDEO : विजय माल्या फिर गिरफ्तार
अदालत ने इससे पूर्व जुलाई 2016 में केएफए के अध्यक्ष माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे. एएआई के वकीलों अनिल कथुरिया और नीरज अरोरा ने मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि गैर जमानती वारंट को तामील नहीं किया गया और लौटा दिया गया क्योंकि माल्या के ब्रिटेन भागने की खबर थी.
(इनपुट भाषा से)
एएआई ने किंगफिशर एयरलाइन्स (केएफए) द्वारा लैंडिंग, पार्किंग और टर्मिनल नेविगेशन के लिए जारी 100 करोड़ रुपये के दो चैकों के बाउंस होने के बाद माल्या और केएफए के खिलाफ अदालत का रुख किया था. एएआई ने दावा किया कि केएफए उसे कुल 250 करोड़ रुपये की देनदार है.
VIDEO : विजय माल्या फिर गिरफ्तार
अदालत ने इससे पूर्व जुलाई 2016 में केएफए के अध्यक्ष माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे. एएआई के वकीलों अनिल कथुरिया और नीरज अरोरा ने मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि गैर जमानती वारंट को तामील नहीं किया गया और लौटा दिया गया क्योंकि माल्या के ब्रिटेन भागने की खबर थी.
(इनपुट भाषा से)
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