प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
मोबाइल फोन को आधार से जोडने के खिलाफ तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 13 नवम्बर को सुनवाई करेगा. तहसीन पूनावाला ने अपनी याचिका में मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के दूर संचार मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है.
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दरअसल तहसीन पूनावाला ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दूरसंचार मंत्रालय के 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को रद्द करे क्योंकि ये असंवैधानिक, ग़ैर कानूनी, मनमाना, विकृत और कानून के सिद्धांत के खिलाफ है.
VIDEO- ग्राउंड रिपोर्ट : 'आधार' मिला तो राशन कार्ड छिना
याचिका में ये भी कहा गया है कि इससे संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसे रद्द किया जाए.
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