कांग्रेस संविधान में किए जाएंगे 85 संशोधन, SC,ST,OBC और महिलाओं के लिए CWC में कोटा

कांग्रेस की ओर से किए गए अन्य संशोधनों के मुताबिक, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन में सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

कांग्रेस संविधान में किए जाएंगे 85 संशोधन, SC,ST,OBC और महिलाओं के लिए CWC में कोटा

रायपुर:

कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए पार्टी की कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के स्थायी सदस्यों को बढ़ाकर 35 करने और अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन के सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. पार्टी के 85वें महाधिवेशन में 85 छोटे-बड़े संशोधन किए जा रहे हैं. कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इन संशोधनों के बारे में जानकारी दी. कांग्रेस के संविधान में आखिरी बार संशोधन 17 नवंबर, 2007 को हुआ था और 2010 में इसे स्वीकार किया गया था.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान में संशोधन की अनुशंसा की. ‘एक परिवार, एक टिकट' के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि यह नीति का हिस्सा है, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं है. पार्टी संविधान में प्रस्तावित संशोधन के तहत अब सीडब्ल्यूसी में 25 के स्थान पर 35 स्थायी सदस्य होंगे और कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वत: इसके सदस्य होंगे. कांग्रेस के संविधान के अनुसार, अब तक सीडब्ल्यूसी में 12 निर्वाचित और 11 नामित सदस्य होते हैं. इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता स्वत: इसके सदस्य होते हैं.

कांग्रेस की ओर से किए गए अन्य संशोधनों के मुताबिक, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन में सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. सुरजेवाला ने कहा कि यह एक सामाजिक न्याय की क्रांति का आगाज है, जो कोई दल नहीं करता. संशोधन के मुताबिक, संगठन के आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में से 50 प्रतिशत अलग आरक्षण महिलाओं और युवाओं के लिए होगा.

कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि अब सिर्फ डिजिटल सदस्यता होगी और डिजिटल रिकॉर्ड होगा. सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी को संगठित करने के लिए बूथ कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में वार्ड कमेटी, इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी (मंडल कमेटी), ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्यता आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कॉलम होगा तथा सदस्यों के पिता के साथ माता और पत्नी/पति का भी नाम होगा.

उन्होंने कहा कि ये सारे प्रगतिशील संशोधन किए गए हैं. सुरजेवाला ने कहा कि चुने हुए कांग्रेस प्रतिनिधि पीसीसी डेलीगेट होंगे. कांग्रेस के संविधान में किए जा रहे संशोधनों के मुताबिक, अब छह (पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी) डेलीगेट पर एक एआईसीसी सदस्य होगा तथा कुल निर्वाचित एआईसीसी सदस्यों में 25 प्रतिशत सहयोजित (कॉ-ऑप्टेड) सदस्य होंगे. पहले आठ पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी सदस्य बनाया जाता था और कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15 प्रतिशत सहयोजित सदस्य होते थे.

सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सदस्यता के लिए नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘समाज में बदलाव आया है, अलग-अलग तरह के नशीले पदार्थ आ गए हैं. हमने बदलते समय के साथ इसके (नशीले पदार्थ) दायरे को और आगे बढ़ाया है. इसमें हर प्रकार के नशे की चीज को शामिल किया गया है.'' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘कुछ ऐसे जर्दा भी होते हैं, जिनसे कैंसर होता है और वो नशीले पदार्थ की श्रेणी में आएंगे.''

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

ये भी पढ़ें-



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)