Supreme Court: Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते : CJI
- 370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है : CJI
- जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है, भारत में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा : CJ:
- अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था : SC
- जम्मू- कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव हों, जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए : SC
- अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की ओर से केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती : CJI
- यदि चुनौती देने की अनुमति दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी : CJI
- लद्दाख को UT बनाने का फैसला बरकरार : CJI
- जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितने जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाएं : CJI
- केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है. याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि संसद/राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.
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