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कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कही ये 10 बड़ी बातें

Supreme Court: Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Article 370 Verdict Updates: कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनाए फैसले की 10 बड़ी बातें...

  1.  हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते : CJI
  2. 370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है : CJI
  3. जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है, भारत में शामिल होने के बाद  जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा : CJ:
  4.  अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था : SC
  5. जम्मू- कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव हों, जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए : SC 
  6. अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की ओर से केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती : CJI 
  7.  यदि चुनौती देने की अनुमति दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी  : CJI 
  8.  लद्दाख को UT बनाने का फैसला बरकरार : CJI
  9. जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितने जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाएं : CJI
  10. केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है. याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि संसद/राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.

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