सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आदेश के बावजूद मुंबई में डांस बार के लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए। मामले में मुंबई के डीसीपी (लाइसेंसिंग) को 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सरकार के एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
डांस बार के नए कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि अश्लील डांस नहीं होगा और ये कानून में भी प्रतिबंधित है। सरकार वो नया कानून दिखा रही है जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और इसी के आधार पर आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका दायर करने वाले बार ओनर्स ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 मार्च को दो लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन 18 मार्च को ये लाइसेंस वापस ले लिए गए और अधिकारी को हटा दिया गया।
डांस बार के नए कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि अश्लील डांस नहीं होगा और ये कानून में भी प्रतिबंधित है। सरकार वो नया कानून दिखा रही है जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और इसी के आधार पर आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका दायर करने वाले बार ओनर्स ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 मार्च को दो लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन 18 मार्च को ये लाइसेंस वापस ले लिए गए और अधिकारी को हटा दिया गया।
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