नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व स्पीकर के निर्णय पर मुहर लगाते हुए कांग्रेस के दो बागी पूर्व विधायकों की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, 'पहले आपने इस्तीफे लिखकर भेजे, फिर 15 दिनों तक चुप बैठे रहे। अगर आप पर कोई दबाव था तो अगले ही दिन इसके बारे में सूचित करना चाहिए था।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली बार इस्तीफे पर साइन करने से पहले सावधान रहिए। दोनों विधायकों वांगलम सवाइन और देंवांग वांगशु ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि स्पीकर ने उनके इस्तीफे स्वीकार करते वक्त तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनकी दलील थी कि कांग्रेस में राजनीति की वजह से उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए पत्र लिखे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। बाद में उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पीकर के निर्णय को सही ठहराया।