सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली को पानी की सप्लाई के लिए पंजाब सरकार, भाखडा व्यास प्रबंधन बोर्ड को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं.दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के साथ साथ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हिस्से के पानी में 25 फीसदी कटौती करने की शिकायत भी की है. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की दलील है कि नहर में कई जगह मरम्मत कार्य की वजह से सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आई है.
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इससे पहले, SC में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया जिस पर हरियाणा सरकार (Haryana government) ने कहा कि हम दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रहे हैं..दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हरियाणा की ओर से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है. दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से पानी पूरी मात्रा में नही दिया जा रहा है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मामले की जांच की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कल सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया था और 25 मार्च की तारीख तय की थी.
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दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पर्याप्त पानी रिलीज करने की मांग की है. दिल्ली जल बोर्ड ने याचिका में आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना में प्रदूषण फैला रही है. हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वो यमुना में प्रदूषण न फैलाए. दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनिया का ऊंचा स्तर और वजीराबाद बैराज में लगातार घटते जल स्तर के कारण दिल्ली को जल संकट (Water crisis) का सामना करना पड़ रहा है.
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