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This Article is From Mar 14, 2011

'डीएनए टेस्ट से क्यों कतरा रहे हैं तिवारी'

नई दिल्ली: पितृत्व विवाद में फंसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि तिवारी डीएनए टेस्ट से आखिर क्यों कतरा रहे हैं? कोर्ट ने तिवारी को रक्त नमूने के जरिए होने वाले डीएनए परीक्षण के बदले डीएनए परीक्षण का कोई और तरीका सुझाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की पीठ ने यह निर्देश, तिवारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई के उस सुझाव के बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीएनए परीक्षण रक्त नमूने के बदले बाल के नमूने से भी हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, और तबतक दोनों पक्षों को वैकल्पिक डीएनए परीक्षण के बारे में अदालत को सूचित कर देना है। यदि डीएनए परीक्षण हुआ, तो उसकी रिपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में कोई निर्णय लिए जाने तक एक मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएगी। तिवारी (85) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि रोहित शेखर की याचिका पर हाई कोर्ट का 23 दिसम्बर, 2010 का आदेश, कानून की गलत व्याख्या पर आधारित था। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा था, "इस मामले में सामने आए तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर अदालत इस बात से संतुष्ट है कि तिवारी को निर्देश दिया जाए कि वह डीएनए परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना उपलब्ध कराएं।" तिवारी ने 24 जनवरी, 2011 को हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को दो सदस्यीय पीठ में चुनौती दी थी। लेकिन दो सदस्यीय पीठ से भी तिवारी को कोई राहत नहीं मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 10 मई, 2010 को तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने शेखर की याचिका की सुनवाई करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ज्ञात हो कि रोहित शेखर ने तिवारी का बेटा होने का दावा किया है। शेखर का कहना है कि वह तिवारी और मां उज्ज्वला शर्मा की संतान है। लेकिन तिवारी ने शेखर के इन दावों को खारिज कर दिया है।

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